HOW TO APPLY FOR PAN CARD ONLINE IN INDIA ?
पैन कार्ड के लिए इंडिया में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?
मुझे पता है की कुछ लोगो को पता ही नही है की पैन कार्ड क्या है ? तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड के बारे में जानना चाहिए तो आइए पैन कार्ड के बारे में जानते हैं ।
पैन कार्ड क्या है ?
परमानेंट अकाउंट नम्बर कार्ड (PAN) आयकर विभाग द्वारा निर्गत 10 अंकों के अल्फा न्युमेरिक नम्बर युक्त एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें प्रत्येक कार्डधारी के लिए आवंटित की जाती है। आयकर के समुचित प्रबंधन के साथ साथ पैन टैक्स की चोरी और ब्लैकमनी पर नियंत्रण लगाने के लिए सबसे असरदार हथियार साबित हुआ है। इसका इसका विधयिक नियन्त्र भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और आयकर रिटर्न फ़ाइल करते समय पैन नंबर का उल्लेख करना आवश्यक होता है। इसके अलावे, पैन का उपयोग बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करते समय पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पैन रखना क्यों आवश्यक है?
आयकर रिटर्न, किसी भी आयकर अधिकारी के साथ सभी पत्राचार के लिए पैन लिखना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2005 से आयकर विभाग को देय किसी भी भुगतान के लिए चालान पर पैन लिखना अनिवार्य हो जाएगा। {Section 139A (5) (a) and (b)}
वित्तीय प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी पैन लिखना अनिवार्य है। कुछ इस तरह के लेनदेन हैं अचल संपत्ति या मोटर वाहन का क्रय और विक्रय बिक्री या होटल और रेस्तरां या किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में रु. 25,000 /- से अधिक राशि का नकद भुगतान करने के लिए। किसी टेलीफोन या सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी तरह, किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रु. 50,000 / - से अधिक समय जमा या एक बैंक में रु. 50,000 / - या उससे अधिक नकद जमा करने पर भी पैन का उल्लेख करना होता है। {Section 139A (5) (c) read with Rule 114B}
वित्तीय प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी पैन लिखना अनिवार्य है। कुछ इस तरह के लेनदेन हैं अचल संपत्ति या मोटर वाहन का क्रय और विक्रय बिक्री या होटल और रेस्तरां या किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में रु. 25,000 /- से अधिक राशि का नकद भुगतान करने के लिए। किसी टेलीफोन या सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी तरह, किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रु. 50,000 / - से अधिक समय जमा या एक बैंक में रु. 50,000 / - या उससे अधिक नकद जमा करने पर भी पैन का उल्लेख करना होता है। {Section 139A (5) (c) read with Rule 114B}
पैन किसके पास होना चाहिए?
i. सभी मौजूदा मूल्यांकित व्यक्ति या करदाता या व्यक्ति जिन्हें आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, दूसरों की ओर से भी, को पैन प्राप्त करना चाहिए। {Section 139A (1) and (1A)}ii. कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी वित्तीय लेनदेन की मंशा रखता हो, जहां पैन उद्धृत करना अनिवार्य हो, को पैन प्राप्त करना होगा। { Section 139A (5) (c) read with Rule 114B}
iii. मूल्यांकन अधिकारी या तो स्वयं या विशेष अनुरोध पर किसी व्यक्ति को पैन आवंटित कर सकते हैं। {Section 139A (2) and (3)}
How To Make Pan Card Online ? पेन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये ?
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